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सीएम केजरीवाल देंगे SC में माफीनामा, किस मामले में आया ये आदेश

सत्य खबर/नई दिल्ली:

मानहानि से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शिकायतकर्ता को माफीनामा देने को कहा है. अरविंद केजरीवाल ने पहले माना था कि यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो रीट्वीट करना उनकी गलती थी। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को इस पर विचार करना चाहिए कि उसे यह माफी स्वीकार है या नहीं. हम 13 मई को आगे की सुनवाई करेंगे.

यह मामला 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो वाले ट्वीट को रीट्वीट करने पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज किया गया था। उस वीडियो में विकास सांकृत्यायन नाम के शख्स के बारे में अपमानजनक बातें कही गई थीं. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था कि ट्विटर पर केजरीवाल को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं. शिकायतकर्ता के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी की पुष्टि किए बिना, उन्होंने इसे रीट्वीट किया और इसे करोड़ों लोगों तक फैलाया।

निचली अदालत में चल रहे मामले पर रोक

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मामले पर अंतरिम रोक लगा दी है. यह रोक अगली सुनवाई तक जारी रहेगी.

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